KEC International Limited ने SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कंपनी ने 6 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की GST Authority से एक आदेश प्राप्त किया है, जिसमें 14,09,986 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक सप्लायर द्वारा जारी टैक्स इनवॉइस पर दर्ज पते और GST पोर्टल पर पंजीकृत पते के बीच असमानता के कारण लगाया गया है।
इस सूचना को National Stock Exchange of India Limited और BSE Limited को सूचित किया गया है। KEC International Limited ने यह जानकारी SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार दी है।
कंपनी ने इस आदेश की समीक्षा करते हुए उपयुक्त कानूनी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है ताकि इस जुर्माने को चुनौती दी जा सके। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उनके वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस सूचना को KEC International Limited के Chief Financial Officer, Rajeev Aggarwal ने जारी किया है और संबंधित दस्तावेज़ Annexure – A के रूप में संलग्न किए गए हैं।
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