Genus Power Infrastructures Limited (A Kailash Group Company) ने अपने शेयरहोल्डर्स को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के उप-धारा (6) और Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 के नियम 6 के अनुसार IEPF Authority को शेयर ट्रांसफर करने के बारे में जानकारी दी है।
कंपनी ने यह पत्र 8 जुलाई, 2024 को BSE Limited और National Stock Exchange of India Ltd को भेजा है, जिसमें बताया गया है कि अगर शेयरहोल्डर्स ने अपने डिविडेंड को सात वर्षों तक क्लेम नहीं किया है, तो उन शेयरों को IEPF Authority को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कंपनी ने पहले भी संबंधित शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड क्लेम करने के लिए रिमाइंडर भेजे थे और इसके बारे में कंपनी की वेबसाइट और Ministry of Corporate Affairs की वेबसाइट पर जानकारी दी थी। अब कंपनी ने इस संबंध में शेयरहोल्डर्स को अंतिम तिथि 27 अक्टूबर, 2024 तक डिविडेंड क्लेम करने के लिए कहा है। अगर इस तिथि तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया तो शेयर IEPF Suspense Account में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
शेयरहोल्डर्स को यह जानकारी दी गई है कि IEPF Authority को ट्रांसफर किए गए शेयर और डिविडेंड को वापस क्लेम करने के लिए IEPF Rules में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए IEPF-5 फॉर्म भरकर कंपनी या उसके Registrar & Share Transfer Agent – Niche Technologies Pvt. Ltd. को भेजना होगा।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी और सहायता के लिए शेयरहोल्डर्स कंपनी या Niche Technologies Pvt. Ltd. से संपर्क कर सकते हैं।
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