Cupid Limited ने अपने Shareholders को 13 जुलाई 2024 को IEPF Notice भेजा है। यह Notice उन Shareholders को भेजा गया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 के Final Dividend को सात वर्षों तक Encash नहीं किया है।
Cupid Limited ने SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत इस सूचना को BSE Limited और National Stock Exchange of India Ltd को भी सूचित किया है।
Notice के अनुसार, Shareholders को 12 अक्टूबर 2024 से पहले अपने Dividend को Encash करने की सलाह दी गई है। ऐसा न करने पर कंपनी उनके Shares और Unclaimed Dividend को IEPF Authority के Demat Account में Transfer कर देगी। यह कदम Companies Act, 2013 की धारा 124(6) और Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 के तहत लिया जा रहा है।
Cupid Limited ने इस Notice में Shareholders को सूचित किया है कि वे अपने Unclaimed Dividend और Shares को वापस IEPF Authority से संबंधित प्रक्रिया का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। Shareholders के लिए कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.cupidlimited.com पर इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करवाई है।
अगर Shareholders को इस विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो वे कंपनी के Registrar and Transfer Agent Bigshare Services Private Limited से संपर्क कर सकते हैं।
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