AstraZeneca Pharma India Limited ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि उन्होंने अपने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) के संबंध में ईमेल भेजा है। यह सूचना 8 जुलाई 2024 को जारी की गई है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 मई 2024 को हुई बैठक में 2023-24 के लिए प्रति शेयर 24 रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया था, जिसे आगामी 45वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन रखा गया है।
कंपनी ने 5 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है, जिसके आधार पर शेयरधारकों को लाभांश प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की जाएगी। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य है, जिसके अनुसार कंपनी को लाभांश पर निर्धारित दरों पर TDS काटना आवश्यक है।
निवासियों के लिए, स्थायी खाता संख्या (PAN) होने पर 10% की दर से और PAN न होने पर 20% की दर से TDS काटा जाएगा। यदि कुल लाभांश राशि 5000 रुपये से कम है या यदि फॉर्म 15G/15H जमा किया गया है, तो TDS नहीं काटा जाएगा।
गैर-निवासियों के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत 20% की दर से या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर TDS काटा जाएगा। DTAA के लाभों का दावा करने के लिए गैर-निवासी शेयरधारकों को TRC, PAN, फॉर्म 10F और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
शेयरधारकों को सलाह दी गई है कि वे 24 जुलाई 2024 से पहले आवश्यक दस्तावेज जमा करें ताकि कंपनी उचित TDS दर निर्धारित कर सके। कंपनी बाद में सदस्य के पंजीकृत ईमेल आईडी पर TDS प्रमाणपत्र की एक सॉफ्ट कॉपी भेजेगी।
AstraZeneca Pharma India Limited के शेयरधारकों को उनके लाभांश पर TDS के संबंध में सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें लाभ का पूरा फायदा मिल सके और किसी भी प्रकार की कर संबंधित समस्याओं से बचा जा सके।
Note:This post was written and edited by Virat Lal, based on their expertise and research. It is intended for informational purposes only. It does not constitute legal advice or Investment Advice. We welcome your feedback and questions on this content. Please feel free to contact us.